Monday, April 26, 2010

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के गठन का प्रमुख उददेश्य

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति जोरहाट के गठन का प्रमुख उददेश्य

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति जोरहाट के गठन का प्रमुख उददेश्य केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों / उपक्रमों, बैंकों आदि में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा करना, इसे बढ़ावा देना और इसके मार्ग में आ रही कठिनाइयों को दूर करना है।  इसके अतिरिक्त ये समितियाँ नगर स्थित कार्यालयों में राजभाषा से सम्बन्धित कार्यकलापों का समन्वयन भी करती हैं।
The main purpose of setting up of these Committees is to review and promote the implementation of the Official Language Policies of the Union and to discuss the difficulties being faced in its implementation. In addition to this, these committees co-ordinate the activities regarding Official Language in the offices located in the town.
राजभाषा विभाग के दिनांक 3.9.1997 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 12027/2/79-रा०भा० (ख-1) के अनुसार इन समितियों के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं As per Office Memo No 12027/2/79-OL(B-1) dated 3.9.97 issued by the Department of Official Language, following are the main functions of these committees :-
(1) राजभाषा अधिनियम / नियम और सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों और हिन्दी के प्रयोग से सम्बन्धित वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा करना।
Reviewing of the position regarding implementation of the Official Language Act/Rules and the orders issued by the Govt. of India regarding the progressive use of Hindi in official work with respect to the Annual Programme prepared in this regard.
(2) नगर में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों आदि में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के सम्बन्ध में किए जाने वाले उपायों पर विचार करना।
Considering of the measures for accelerating the use of Hindi in offices of the Central Govt. located in the town.
(3) हिन्दी के सन्दर्भ साहित्य, टाइपराइटरों, आशुलिपिकों, टंककों आदि से सम्बन्धित समस्याओं पर विचार करना
Reviewing the position in regard to the availability of reference literature in Hindi, Hindi Typewriters, Typists and Stenographers etc
(4) हिन्दी भाषा, हिन्दी टंकण और हिन्दी आशुलिपि के प्रशिक्षण आदि से सम्बन्धित समस्याओं पर विचार करना।
Discuss the problems relating to training in Hindi, Hindi Typewriting and Hindi Stenography and finding out solutions to those problems.
इन प्रमुख कार्यों के अतिरिक्त नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों द्वारा राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को प्रोत्साहन देने हेतु कई प्रकार की प्रोत्साहन योजनाएं भी चलायी जाती हैं, जैसे हिन्दी सम्बन्धी प्रतियोगिताएं आयोजित करना, हिन्दी दिवस / हिन्दी सप्ताह का आयोजना करना, हिन्दी से सम्बन्धित सेमिनार / संगोष्ठियां आयोजित करना, हिन्दी की प्रगति में सर्वोत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्यालयों को पुरस्कार / प्रशस्ति पत्र प्रदान करना।
In addition to above important functions the Town Official Language Implementation Committees also undertake many incentive programmes in order to promote the use of Hindi - viz conducting various competitions relating to Hindi, organising Hindi Day/Hindi week, conducting Seminars/Conferences and awarding the offices etc. with prizes/commendation letters for their outstanding contribution in the progress of Hindi.
नगर राजभाषा कार्यान्‍वयन समिति संबंधी संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर जारी आदेश
परिचयनराकास विषय पर संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर पिछले खण्‍डों की संस्‍तुतियां और उन पर पारित आदेश निम्‍न प्रकार हैं :-
संस्‍तुति सं0संस्‍तुतिआदेश
छठे खण्‍ड की संस्‍तुति सं0 11.5.17कई नगरों में स्थित नगर राजभाषा कार्यान्‍वयन समितियों के सदस्‍यों की संख्‍या बहुत अधिक है । अत: समिति का सुझाव है कि इन्‍हें विभाजित कर इनके सदस्‍यों की अधिकतम निर्धारित संख्‍या 40 रखी जाएं और तदनुसार दो या इससे अधिक नगर राजभाषा कार्यान्‍वयन समितियों गठित की जाएं ।समिति की यह सिफारिश इन संशोधन के साथ स्‍वीकार कर ली गई है कि जिन समितियों की सदस्‍य संख्‍या 150 या इससे अधिक हो, उन्‍हें दो भागों में बांटा जाए । राजभाषा विभाग द्वारा इस आशय के निदेश जारी किए जाएं
सातवें खण्‍ड की संस्‍तुति सं0 16.5(ज)नगर राजभाषा कार्यान्‍वयन समिति की बैठकों में कार्यालय प्रधान को स्‍वयं उपस्थित होना चाहिए ।यह संस्‍तुति स्‍वीकार कर ली गई है कि सभी मंत्रालयों/विभागों अपने संबद्/अधीनस्‍थ कार्यालयों, स्‍वायत्‍त निकायों, उपक्रमों और कार्यालयों के प्रमुखों बैंकों आदि को निदेश दें कि वे नगर राजभाषा कार्यान्‍वयन समिति की बैठकों में स्‍वयं भाग लें ।
सातवें खण्‍ड की संस्‍तुति सं0 16.5(ज)नगर राजभाषा कार्यान्‍वयन समिति की बैठकों में कार्यालय प्रधान को स्‍वयं उपस्थित होना चाहिए ।यह संस्‍तुति स्‍वीकार कर ली गई है कि सभी मंत्रालयों/विभागों अपने संबद्/अधीनस्‍थ कार्यालयों, स्‍वायत्‍त निकायों, उपक्रमों और कार्यालयों के प्रमुखों बैंकों आदि को निदेश दें कि वे नगर राजभाषा कार्यान्‍वयन समिति की बैठकों में स्‍वयं भाग लें ।
सातवें खण्‍ड की संस्‍तुति सं016.5 (झ)नगर राजभाषा कार्यान्‍वयन समिति की बैठकों में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई को उच्‍च स्‍तर पर पूर्ण निष्‍ठा से निगरानी और समीक्षा की जानी चाहिए ।यह संस्‍तुति स्‍वीकार कर ली गई है । नगर राजभाषा कार्यान्‍वयन समिति के सदस्‍य कार्यालयों के प्रमुख समिति के निर्णयों पर कार्यवाही की निगरानी व समीक्षा सुनिश्चित करें।
सातवें खण्‍ड की संस्‍तुति सं016.5 (ट)नगर राजभाषा कार्यान्‍वयन समिति की बैठकें त्रैमासिक रूप से आयोजित की जाएं तथा वर्ष में आयोजित होने वाली चार बैठकों में से कम से कम दो बैठकों में कार्यालय के अध्‍यक्ष अनिवार्य रूप से स्‍वयं भाग लें और बैठकों में लिए गए निर्णयों का पूर्ण रूप से अपने कार्यालयों में अनुपालन कराएं ।नगर राजभाषा कार्यान्‍वयन समिति की वर्ष में दो बैठकें अपेक्षित हैं । इन बैठकों में कार्यालय अनिवार्य रूप से भाग लें । इस संबंध में राजभाषा विभाग समुचित निर्देश जारी करें ।
सातवें खण्‍ड की संस्‍तुति सं016.5(ड)नगर राजभाषा कार्यान्‍वयन समिति की वर्ष में तीन बैठकें समिति के अध्‍यक्ष की अध्‍यक्षता में अलग-अलग कार्यालयों में आयोजित की जाए तथा अंतिम बैठक समिति के अध्‍यक्ष के कार्यालय में ही आयोजित की जाएं और उसमें राजभाषा विभाग के वरिष्‍ठ अधिकारी भी उपस्थित रहें ताकि वर्ष भर की गतिविधियों और प्रगति की समीक्षा की जा सके और पाई गई कमियों को सभी संबंधितों के ध्‍यान में लाया जाए और उन्‍हें सामूहिक प्रयास से दूर कर लिया जाए ।यह संस्‍तुति स्‍वीकार्य नहीं पाई गई है । नगर राजभाषा कार्यान्‍वयन समिति की बैठकें अलग-अलग स्‍थानों पर आयोजित करना, बैठक स्‍थान व अन्‍य संसाधनों की उपलब्‍धता की दृष्टि से व्‍यवहारिक नहीं है ।
सातवें खण्‍ड की संस्‍तुति सं016.5(ढ)
नगर राजभाषा कार्यान्‍वयन समितियों द्वारा प्रत्‍येक वर्ष राजभाषा समारोह/संगोष्‍ठी आयोजित की जानी चाहिए ताकि राजभाषा के प्रयोग के प्रति जागरूकता पैदा हो और अनुकूल वातावरण बने ।यह संस्‍तुति स्‍वीकार कर ली गई है ।
आठवें खण्‍ड की संस्‍तुति सं0 16नगर राजभाषा कार्यान्‍वयन समितियों की बैठकों के आयोजन में व्‍यय होने वाली राशि की सीमा रू0 3000/- से बढ़ाकर रू0 10,000/- कर देना चाहिए अथवा सदस्‍य कार्यालयों द्वारा लिए जाने वाले योगदान को संहिताबद्ध (कोडिफाई) किया जाए ताकि सदस्‍य कार्यालयों को इस राशि की मंत्रालयों/मुख्‍यालयों से स्‍वीकृति आदि प्राप्‍त करने में कोई कठिनाई न हो ।सिफारिश इस संशोधन के साथ स्‍वीकार की जाती है कि नगर राजभाषा कार्यान्‍वयन समिति की बैठकों में होने वाले व्‍यय की सीमा समय-समय पर समीक्षा करके आवश्‍यकतानुसार संशोधित की जाए।
आठवें खण्‍ड की संस्‍तुति सं0 17नगर राजभाषा कार्यान्‍वयन समितियों के प्रभावी संचालन हेतु नराकास सचिवालय को स्‍थाई तौर पर अतिरिक्‍त मानव संसाधन एवं अन्‍य आधुनिक सुविधाओं से  युक्‍त बनाया जाना चाहिए ।सिफारिश इस संशोधन के साथ स्‍वीकार की जाती है कि वर्तमान व्‍यवस्‍था के अंतर्गत ही नगर राजभाषा कार्यान्‍वयन समितियां अपने सदस्‍य-कार्यालयों के सहयोग से उनके पास उपलब्‍ध आंतरिक संसाधनों से ही समितियों के प्रभावी संचालन हेतु आवश्‍यक सुविधाएं जुटाएं ।
आठवें खण्‍ड की संस्‍तुति सं0 18प्रत्‍येक क्षेत्र में राजभाषा गतिविधियों को बढ़ाने के उद्देश्‍य से हर वर्ष नराकास अध्‍यक्षों का एक सम्‍मेलन आयोजित किया जाना चाहिए तथा राजभाषा नीति व लक्ष्‍यों के निर्धारण के मामले में इनकी भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए ।सिफारिश इस संशोधन के साथ स्‍वीकार की जाती है कि इस प्रकार की बैठकें वार्षिक आधार पर क्षेत्रीय  स्‍तर पर आयोजित की जाएं । 
आठवें खण्‍ड की संस्‍तुति सं0 20नराकास की बैठकों में राजभाषा विभाग, नई दिल्‍ली के वरिष्‍ठ अधिकारी का प्रतिनिधित्‍व अनिवार्य किया जाए ।सिफारिश इस संशोधन के साथ स्‍वीकार की जाती है कि नराकास की बैठकों में राजभाषा विभाग के वरिष्‍ठ अधिकारियों का प्रतिनिधित्‍व यथासंभव सुनिश्चित किया जाए ।
आठवें खण्‍ड की संस्‍तुति सं0 22अध्‍यक्ष, नराकास, मंडी, अध्‍यक्ष, नराकास (बैंक), इंदौर, अध्‍यक्ष, नराकास, शिमला, अध्‍यक्ष, नराकास   (कार्यालय), चंडीगढ़, अध्‍यक्ष,नराकास (उपक्रम), मुंबई, अध्‍यक्ष, नराकास(बैंक), बड़ौदा, अध्‍यक्ष, नराकास(कार्यालय), त्रिवेंद्रम, अध्‍यक्ष, नराकास(कार्यालय), कोचिन, अध्‍यक्ष, नराकास, मदुरै, अध्‍यक्ष, नराकास,कोयम्‍बतूर, अध्‍यक्ष, नराकास(बैंक), बेंगलोर(अध्‍याय 8के पैरा 8.33.8.45 में) द्वारा दिए गए नगर राजभाषा कार्यान्‍वयन समिति के अध्‍यक्षों से  प्राप्‍त सुझावों पर राजभाषा विभागउचित कार्यवाही करें ।सिफारिशों पर राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियम तथा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के परिप्रेक्ष्‍य में यथासंभव अनुपालन किया जाए ।

1 comment:

  1. बेहतरीन आर्टिकल
    धन्यवाद सर

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